सभी कंपनियों के खिलाफ इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 के एक ही एफआईआर दर्ज की गई है।
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आरोपियों के खिलाफ धोखाधडी के साथ ही इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम. पाबंदी. अधिनियम 1978 की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
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पुलिस ने जीएन गोल्ड लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 व इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 3,4,5 व 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
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चिटफंड कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी के प्रकरणों में इनामीचिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978, चिटफंड अधिनियम 1982 व भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 की धारा 419, 420 के तहत कार्रवाई की जाती है.
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धन परिचालन योजनाएं इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं इसलिए मेरी जनहित में आप से प्रार्थना है कि कृपया कड़ा रुख अख्तियार कर इस चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी को रोका जाए तथा उत्तरप्रदेश के मथुरा जिला के फरह मे स्थित गावं चुरमुरा की भूमि कुर्क कराकर, कंपनी के कर्ताधर्ताओं और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कृपा करें, साथ ही कंपनी के दूसरे व्यवसाय, प्लांट व दफ्तरों पर तालाबंदी की कार्रवाई के आदेश देने की कृपा करे।